रेकार्ड संधारित करने के लिए भवन मालिक की आईडी से होगी यूजर चार्जेस की वसुली : आयुक्त

रेकार्ड संधारित करने के लिए भवन मालिक की आईडी से होगी यूजर चार्जेस की वसुली : आयुक्त
देवास। शहर के नागरिको से कचरा संग्रहण शुल्क के रूप में लिये जाने वाले यूजर चार्जेस की वसूली रेकार्ड संधारित करने हेतु पीओएस मशीन के माध्यम से भवन मालिक की आईडी से होगी यूजर चार्जेस की वसूली। सभी वार्डो के करदाताओ से कचरा संग्रहण शुल्क के रेकार्ड को संधारित किये जाने हेतु पीओएस मशीन से वार्डो में वसूली की जावेगी, वसुली रसीद बुक से नहीं होगी। उक्त निर्देश नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान द्वारा निगम के यूजर चार्ज वसुली से संबंधित अधिकारियो, कर्मचारियों को बैठक में दिये। बैठक के दौरान माह जनवरी फरवरी में यूजर चार्ज वसूली की जानकारी प्रभारी अधिकारी से ली जाकर जिन वसुली सहायको द्वारा जीरो वसूली या लक्ष्यानुरूप वसुली नहीं की गई, उन वसुली सहायको का उक्त माह का वेतन आहरण नहीं किये जाने के निर्देश निगम उपायुक्त तनूजा मालवीय को दिये तथा 7 दिवस में किये जा रहे कार्य में सुधार नहीं होने पर संबंधित कर्मचारीयो की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार संपत्तिकर वसूली एवं 180 के खातो की जानकरी तथा बड़े बकायादारों पर वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही की जानकारी संबंधित आरएसआई से ली गई, जिसमें वार्ड 15, 22, 42, 44, 45, 26, 27, 7, 4, एवं 17, 5 से लक्ष्यानुरूप कार्य नहीं करने पर इंक्रीमेंट रोके जाने हेतु कहा। आयुक्त द्वारा सभी नकेदारो को जिनके कार्य शेष है, उन्हे 7 दिवस में अपना कार्य पूर्ण कर रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। समयावधी में कार्य नहीं होने पर वेतन आहरण नहीं किये जाने के निर्देश देते हुये तीनो झोन प्रभारियो को उनके वार्ड क्षेत्र में बड़े बकायादारो पर करो की वसुली हेतु कुर्की की कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक को निर्देशित किया। साथ ही यूजर चार्ज प्रभारी आसीम शेख को प्रतिदिन 5 वार्डो मे वसुली कार्यो की मानिटरिंग कर प्रतिदिन रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

Comments