चिटफंड कंपनियों के 2 प्रकरणों में न्यायालय ने जारी किया आत्यंतिक आदेश..

कलेक्टर के आदेश पर कुर्क की गई संपत्ति की जल्द होगी नीलामी
देवास। उप संचालक अभियोजन अजय सिंह भंवर ने बताया कि एमजेसीआर 234/2017 में कलेक्टर कार्यालय के आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्की की गई। चिटफंड कंपनी जी लाईफ इंडिया गु्रप ऑफ कंपनी की फर्म (1) जी लाईफ इंडिया डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (2) जी लाईफ मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (3) जी लाईफ मीडिया फुड्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (4) जी लाईफ प्राइवेट लिमिटेड (5) जी लाईफ टूर एण्ड ट्रेवल्स लिमिटेड (6) ग्रीनवेज बिल्डकॉन लिमिटेड (7) ग्रीन विहार डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (8) प्रभवे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेश की संपत्ति के विवरण में दर्शाई गई है, के कुर्की के अंतरिम आदेश को न्यायालय द्वारा 26.2.2021 को आदेश जारी कर आत्यंतिक किया गया है। इसी तरह एमजेसीआर 110/2017 में कलेक्टर कार्यालय के आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्की की गई चिटफंड कम्पनी बीएनजी ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बीएनगोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड की न्यायालय जिला देवास की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेश की संपत्ति के विवरण में दर्शाई गई है, के कुर्की के अंतरिम आदश को न्यायालय द्वारा 26.2.2021 को आदेश जारी कर आत्यंतिक किया गया है। उक्त आदेश से अब चिटफंड कम्पनी की संपत्ति की नालामी का रास्ता साफ हुआ। उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर कार्यालय द्वारा शीघ्र ही चिटफंड कंपनी की संपत्ति की नालामी की कार्यवाही की जावेगी जिससे निवेशकों को शीघ्र ही उनकी राशि प्राप्त हो सकेगी। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अजय सिंह भंवर, उप संचालक द्वारा पैरवी की गई।

Comments