नाबालिक बालक को नोट दिखाकर घर में बुलाकर किया अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास..

नाबालिक बालक को नोट दिखाकर घर में बुलाकर किया अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
देवास। जिले के कन्नौद तहसील के ग्राम मुहाई में एक नाबालिक बालक के साथ अपराधिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्रकरण को लेकर उप संचालक अभियोजन ने बताया की करीब एक वर्ष से अधिक समय पूर्व नाबालिक बालक गांव में घर के बाहर खेल रहा था उसी दौरान आरोपी ने नोट दिखाकर उसे अपने घर में बुलाया जहां उसके साथ अपराधिक कृत्य किया। बालक ने उक्त बात अपने परिजनों को बताई जहां आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें मंगलवार को विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) (अत्याचारण निवारण) अधिनियम में आरोपी को सजा सुनाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

         अजय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन द्वारा बताया कि दिनांक 22.12.2019 को रात्रि करीब 20:30 बजे, फरियादी ने पुलिस थाना कन्नौद में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम मुहाई में रहता है। आज उसके मम्मी-पापा खेत पर गए थे और वह ग्राम मुहाई में खेल रहा था कि दिन के करीब 2:30 बजे उसके गांव का निवासी मुकेश जब उसके घर में कोई नहीं था तो उसने उसे नोट दिखाकर अपने घर के अंदर बाड़े में बुला लिया और मुकेश ने प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध नाबालिग बालक साथ अपराधिक कृत्य किया। जिस कारण दर्द होने पर वह बालक भागकर घर आ गया और घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताया। अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) (अत्याचारण निवारण) अधिनियम द्वारा दिनांक 1.3.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी मुकेश पिता भागीरथ जाट, उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम मुहाई थाना कन्नौद को लैगिक अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के अपराध में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 600/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अतुल पण्ड्या, विशेष लोक अभियोजक(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) (अत्याचारण निवारण) अधिनियम जिला कुशल पैरवी की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर गोपीकृष्ण बड़ौले का विशेष सहयोग रहा।

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