कल रात्रि से बंद होगी शराब की दुकानें, रंगपंचमी पर रहेगा शुष्क दिवस..
कल रात्रि से बंद होगी शराब की दुकानें, रंगपंचमी पर रहेगा शुष्क दिवस
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं की दिनांक 2 अप्रेल रंगपंचमी के त्यौहार पर लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 की धारा 24(1) तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 की कंडिका क्रमांक 46(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप को बंद रखा जाना एवं मदिरा का विक्रय कल 1 अप्रेल रात्रि 11.30 बजे से रंगपंचमी पर्व पर 2 अप्रेल को सांयकाल 5 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त घोषित शुष्क अवधि में देशी मदिरा मद्यभाण्डागार बंद रहेंगे तथा मद्यभाण्डागारों से मदिरा का प्रदाय प्रतिबंधित रहेगा। सर्व संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन करें/करवाए एवं मदिरा के अवैध विक्रय/ परिवहन/चौर्यनयन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना सुनिचित करें।
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