जिले में आज से 26 अप्रैल तक संपूर्ण जिले में प्रात: 7 से 10 बजे तक खुल सकेगी सभी दुकानें, उसके बाद रहेगा पूर्ण लॉकडाउन (कोराना कर्फ्यू)
प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकानें
देवास। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते संपूर्ण जिला संक्रमण से प्रभावित है। संक्रमण की पॉजीटिविटी की बढ़ी हुई दर को देखते हुए संपूर्ण जिले में अगले 7 दिनों के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रतिबंध लगाया जाना अतिआवश्यक हो गया है। विगत आदेश में 12 से 19 अप्रैल तक लगाये गये कोरोना कर्फ्यू के तारतम्य में शहर में कोरोना संक्रमण की पॉजीटिव दर में स्थिरता आई है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में निजी एवं शासकीय अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर होने के उपरांत भी बेड्स की उपलब्धता में मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 17 अप्रेल को आयोजित क्राईसेस मैनेजमेंट की बैठक एवं ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठकों में पारित प्रस्तावों के अनुक्रम में लिए निर्णय अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्दाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश दिए है :-
1. संपूर्ण जिले में लागू कोरोना कफ्र्यू की अवधि को 19 अप्रेल प्रात: 6 बजे से 26 अप्रेल प्रात: 6 बजे (प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक छोडक़र) तक के लिए बढ़ाई जाती है।
2. जिले के समस्त नगरीय क्षेने में कल सोमवार 19 अप्रेल को प्रात: 6 बजे से 26 अप्रेल को प्रात: 6 बजे तक (प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक छोडक़र) कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
3. समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यह गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
1. अन्य राज्यों में माल, सेवाओं का आवागमन।
2. केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर
3. बैंक, एटीएम, बीमा, एलआईसी संस्थान एवं जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल करने के लिए कर सलाहकार, सीए के कार्यालय।
4. औद्योगिक मजदूरों, कर्मचारियों, उद्योग हेतु कच्चा/तैयार माल के परिवहन में लगे श्रमिकों एवं अधिकारियों का आवागमन।
5. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों का आवागमन।
6. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एंव कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे किंतु ऐसे सभी लोग अपने एडमिट/ पहचान पत्र साथ में रखेंगे।
7. एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय एवं अन्य आपातकालीन सवाएं।
8. अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी जिन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य रहेगा।
9. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक जिन्हें टिकट दिखाना अनिवार्य होगा।
10. प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं पत्रकारों को कवरेज हेतु छूट रहेगी।
11. अखबार वितरण
12. कोरियर सेवा में लगे कर्मचारी जो होम डिलीवरी कर रहे हैं।
13. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें) एवं शासन द्वारा घोषित अनाज खरीदी केन्द्र (नियत समयानुसार)
14. जिले में उपार्जन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारी, परिवहनकर्ता, हम्माल तुलावटी, वेयरहाउस आदि सर्वसंबंधित नियमित कार्य करते रहेंगे एवं है कृषक जिन्हें फसल विक्रय का एसएमएस प्राप्त हुआ है, वे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
15. शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 25-25 से अधिक न हो, एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम में लेना आवश्यक होगी।
16. दूध की दुकानें, दूध एकत्रीकरण की अनुमति सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी।
17. मनरेगा एवं अन्य योजना के निर्माण कार्यस्थल पर मजदूर कोरोना गाईडलाइन का पालन (मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना एवं प्रत्येक लेबर का प्रतिदिन प्राथमिक लक्षण की स्क्रिनिंग करने पर स्वस्थ्य पाया जाना आदि शर्तों के साथ) कार्य कर सकेगा।
18. विभिन्न शासकीय निर्माण कार्य व संलग्न अधिकारी/कर्मचारी।
चूंकि यह आदेश जनसाधारण की सुविधा के लिए तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जनसामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक एवं अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में परामर्श कर आवश्यक शर्तों से छूट प्रदान कर सकेगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी। अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओपी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा 6 एपिडमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।
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