बगैर अनुमति के निकली बारात...पुलिस ने की कार्रवाई..

दूल्हे और मैरिज गार्डन संचालक पर प्रकरण दर्ज
देवास। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा लोक स्वास्थय हितार्थ लगाये गए विभिन्न प्रतिबंधित आदेशों के तहत वैवाहिक/सामाजिक कार्यक्रमों को भी निषेधित किया है। किंतु फिर भी लोग इसे सिर्फ संस्कार ना मानकर उत्सवी स्वरूप देने से बाज नहीं आते है।

        इसी के फलस्वरूप गुरवार रात करीब 9 बजे के दरमियान जिले के हाटपिपलिया में पुलिस के नगर भ्रमण के दौरान एक बारात बिना किसी अनुमति के निकाली ला रही थी। जो नगर के सिद्धि विनायक गार्डन ले जाई जा रही थी। जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और शादी करने के मामले में दूल्हा राहुल उर्फ लड्डू शक्तावत पिता विजय सिंह एवं मेरिज गार्डन संचालक संतोष पाटीदार पिता हुकुम के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्र. 218/21 धारा 187, 188, 269, 270, 271 भादवि की धारा 3 महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है।

Comments