कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, शादी-ब्याह पर लगा प्रतिबंध..

सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित
देवास। जिले में अब अगले आदेश शादियां नहीं हो सकेंगी, संशोधन आदेश जारी कर सभी प्रकार के धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं एडीएम महेंद्र कवचे ने इस बात की पुष्टि की है कि जिले में शादी विवाह भी सामाजिक गतिविधियों के तहत अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं।

 

 

        मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिनांक अप्रेल के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला द्वारा दिनांक 18 अप्रेल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेश अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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