कलेक्टर के आदेश का हो रहा उल्लंघन, कर्फ्यू की ढील खत्म होने के बावजूद खुली मिली दुकानें..
औद्योगिक थाना पुलिस ने चार दुकान संचालकों के विरूद्ध धारा 188 में किया प्रकरण पंजीबद्ध
देवास। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद लोग कर्फ्यू लगने के पश्चात नहीं मान रहे हैं। लोग अनावश्यक ही घूम रहे हैं। पुलिस ने कई बार समझाईश दी है उसके बावजूद समझाईश का लोगों पर कोई असर नहीं है। इसी के चलते पुलिस अब उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध तो करती है लेकिन उसके बावजूद कई लोग राजनैतिक प्रभाव दिखाने पर आसानी से छूट जाते हैं। ऐसे लोगों को देख अन्य लोग भी उल्लंघन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही चार प्रकरण शहर के औद्योगिक थाने पर दर्ज हुए है। पुलिस विभाग को चाहिए की धारा 188 का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो।
औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने कल कफ्र्यू की ढील खत्म होने के बाद खुली दुकानों पर कार्रवाई की थी। पुलिस ने बताया की आरोपितों ने कलेक्टर के आदेश क्रमांक 738/ए.डी.एम./रीडर/एफ-150/2021 दिनांक 27.03.2021 का उलंघन किया था। जिस पर आरोपितों के खिलाफ धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जबकि कफ्र्यू में ढील की खत्म होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस व तहसीलदार कार्रवाई करने निकलते हैं। जहां कार्रवाई तो की जाती है लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध दिखाई नहीं देते हैं। बताया गया है की कल भी कोतवाली पुलिस ने पुराना मछली मार्केट में दो दुकानों पर कार्रवाई की थी, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए। अब इससे यह समझा जा सकता है की कहीं न कहीं शुभ-लाभ के चलते मामला निपट रहा है।
यह है आदेश के उल्लंघनकर्ता
औद्योगिक थाना पुलिस ने बताया की आरोपितों में वैभव पिता विजय शर्मा उम्र 23 साल निवासी 282 एबी रोड़ लालगेट है जिसकी दुकान रामचन्द्र नगर के आगे राघव विहार में है जो ढील खत्म होने के बाद भी खुली हुई पाई गई थी। जिस पर पुलिस ने धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसी तरह मुजीब कुरैशी पिता अब्दुल मजीद उम्र 29 साल निवासी जबरन कालोनी है। जिसकी दुकान क्षिप्रा जीन देवास में है। जो ढील खत्म होने के बाद भी खुली हुई पाई गई थी। जिस पर पुलिस ने धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसी तरह विजय पिता जगदीश पटेल उम्र 25 साल निवासी पार्वतीपुरा है। जिसकी दुकान न्यू गणेश मिल्क पाईंट विकास नगर है। जो ढील खत्म होने के बाद भी खुली हुई पाई गई थी। जिस पर पुलिस ने धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसी तरह सुदेश पवार उर्फ कडला पिता हेमराज पवार उम्र 23 साल निवासी दुर्गा नगर है। जिसकी दुकान गौतम नगर चौराहा पर है। जो ढील खत्म होने के बाद भी खुली हुई पाई गई थी। जिस पर पुलिस ने धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने बताया की इन सभी आरोपितों ने कफ्र्यू की ढील खत्म होने के बाद भी अपनी दुकानें चालू रखी जिस पर इन दुकान संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
आदेश के उल्लंघन करने पर जुर्माना व सजा हो सकती है
आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला – अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरा- अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
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