कलेक्टर ने जारी किए आदेश : वैवाहिक कार्यक्रमों पर 15 मई तक लगा प्रतिबंध

कलेक्टर ने जारी किए आदेश : वैवाहिक कार्यक्रमों पर 15 मई तक लगा प्रतिबंध
देवास। कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 15 मई तक शादी व वैवाहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।

 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला द्वारा जिले में होने वाली शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम पर 15 मई तक प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश के अनुक्रम पूर्व में दिनांक 28.04.2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी के अनुक्रमांक 5 में संशोधन करते हुए जिले में होने वाली शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम पर 15 मई तक प्रतिबंध लगाया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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