कलेक्टर ने 2 आरोपियों को निरूद्ध कर 6 माह के लिए भोपाल जेल भेजा
कलेक्टर ने 2 आरोपियों को निरूद्ध कर 6 माह के लिए भोपाल जेल भेजा
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 3(1)(2) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 2 आरोपियों के विरूद्ध निरूद्ध आदेश जारी किये है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित भानगढ़ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बरखेड़ा कोतापाई के प्रबंधक/विक्रेता द्वारा राशन कालाबाजारी किये जाने, पात्र हितग्राहियों को सामग्री से वंचित रखने, पात्रता अनुसार सामग्री प्रदाय नहीं करने एवं राशन सामग्री का व्यपवर्तन करने पर प्रबंधक रफीक पठान पिता रूस्तम खां पठान निवासी लॉयन होटल के पास बीएनपी रोड देवास एवं पूर्व विक्रेता प्रेमसिंह पिता हुकुमसिंह सोलंकी निवासी गुराडिय़ा भील देवास को 6 माह की अवधि के लिये निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।
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