जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास..
जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास
देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादी धीरज सिंह गुर्जर जो लेबर कॉन्ट्रेक्टर है दिनांक 08.03.17 को वह अपने लडक़े मयंक व दीपक के साथ निर्मला वेयर हाउस राजोदा रोड़ पर लेबर को देखने गया था। जहां वेयर हाउस पर मुकेश चौरे ओर धर्मेन्द्र पिता फूलसिंह चौहान मिले मुकेश चौरे ने उससे कहा की एक गाड़ी के 75 रूपये लगेंगे तो उसने कहा की वह पूर्व से 50 रूपये एक गाड़ी के देते आ रहा है। मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र चौहान उसे अश्लील गालियां देेने लगे। उसने कहा की गालियां क्यों दे रहे हो तो मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र ने बोले की तुम्हें यहां पर ठेकेदारी नहीं करने देगें। मुकेश चौरे व धर्मेन्द्र वेयर हाउस में से तलवार तथा लठ लेकर, राहुल गोड, टिकू, विक्रम, सभी एकमत होकर आए धर्मेन्द्र के हाथ में तलवार थी। धर्मेन्द्र ने उसके लडक़े मयंक को तलवार से सिर में जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया। जिससे मयंक को सिर में तलवार लगी व खून निकलने लगा तथा मुकेश चौरे ने लठ से सिने में मारा व राहुल गोड, टिंकू, विक्रम ने भी लठ से मारपीट की मुकेश ने धक्का देकर उसके बायें पैर पर मारा सभी आरोपी ने उसकी बूलेट गाड़ी को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रत कर नुकसान किया व जोर-जोर से चिल्लाया तो वेयर हाउस से आकर अन्य व्यक्तियों ने बीच बचाव किया। फरियादी अपने लडक़े मयंक व दिपक को लेकर थाने आया तथा लडक़े मयंक को सिर में ज्यादा चोट होने से इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नाहर दरवाजा पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाने के अपराध क्रमांक 50/17, धारा 307, 147, 148, 149, 323, 427 भादवि के अतंर्गत प्रथम सूचना लेखबद्ध की गई। अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, (समक्ष: कृष्णा परस्ते) द्वारा 23 जुलाई को निर्णय पारित कर अभियुक्तगण विक्रमसिंह, मुकेश चौरे, राहुल गोड़, रजनीश गौड व धर्मेन्द्र सिंह चौहान को भा.दं.सं. की धारा 147, 323 सहपठित धारा 149, 307 सहपठित धारा 149 व धारा 427 सहपठित धारा 149 में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 12500/-जुर्माना से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से भगवान सिंह गुर्जर, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा कुशल पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक क्रमांक 180 कमलकिशोर वर्मा का विशेष सहयोग रहा।
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