कलेक्टर ने पांच आरोपियों के विरुद्ध जारी किया निरुद्ध आदेश..

आरोपियों को 3 माह के लिए केंद्रीय जेल भेरूगढ़ में रखा जाएगा
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों अंतर्गत पांच आरोपियों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले के ग्राम लेहकी के सेत खां पिता दद्दू खां उम्र 35 साल, इजराइल पिता मम्मू खां उम्र 35 साल, मोमिन खां पिता दरिया उर्फ दरियाव खां उम्र 32 साल, फारुख खां पिता दरियाव खां उम्र 25 साल तथा जिब्राइल खान पिता मम्मू खान उम्र 31 साल को 3 माह की अवधि के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिए है, केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।

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