कोतवाली थाने पर प्रदेश की दूसरी व जिले की पहली ई-एफआईआर दर्ज.....
बाइक चोरी होने पर फरियादी ने की थी ई-एफआईआर
देवास। अब तक यह होता आया है कि फरियादी को अपनी शिकायत प्रथम सूचना के लिए संबंधित थाने पर जाना पड़ता था, जहां पर फरियादी को काफी परेशानियां भी होती थी, इन परेशानियों से निजात दिलाने केे लिए पुलिस विभाग ने ई-एफआईआर की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के चलते शिकायतकर्ता को अब पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ई-एफआईआर के जरीए सीधे फरियादी अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज करा सकता है। शनिवार रात को एक ऐसा प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र में आया जहां बाइक चोरी की ई-एफआईआर फरियादी ने दर्ज कराई है। जो प्रदेश की दूसरी व जिले में पहली रिपोर्ट दर्ज हुई है।
अब तक फरियादी को संबंधित थाने पर जाकर चोरी, वाद-विवाद या महिलाओं से संबंधित घटनाओं को लेकर प्रथम सूचना दर्ज करानी होती थी, लेकिन अब पुलिस विभाग ने इससे फरियादीयों को निजात दिला दी है। अब फरियादियों को थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुलिस विभाग ने ई-एफआईआर की सुविधा शुरू कर दी है। जिसके चलते फरियादी अपनी प्रथम सूचना ई-एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ई-एफआईआर का जिले में पहला प्रकरण शनिवार रात को कोतवाली थाने पर दर्ज हुआ है। फरियादी महेन्द्र पिता नन्हेभाई साहू निवासी 97 सज्जनसिंह कॉलोनी बावडिय़ा ने ई-एफआईआर मप्र सिटीजन पोर्टल पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होनें रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बाइक क्रमांक एमपी-41-एनसी-5673 जवाहर नगर से चोरी हुई है। जिस पर कोतवाली थाना पुलिस को सीसीटीएनएस आईडी पर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट पर थाना प्रभारी निरीक्षक उमरावसिंह द्वारा उपनिरीक्षक राकेश नरवरिया एवं सीसीटीएनएस प्रभारी सउनि महेन्द्र सिंह को असल अपराध दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था। ई-एफआईआर योजना के अंतर्गत उक्त रिपोर्ट प्रदेश की दूसरी एवं जिले की प्रथम ई-एफआईआर दर्ज की गई है।
ई-एफआईआर निम्र मामलो में की जा सकेगी
1. वाहन चोरी (15 लाख रू से कम कीमत की हो) 2. सामान्य चोरी (1 लाख रू से कम कीमत की हो) 3. आरोपी अज्ञात हो एवं 4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।
मप्र पुलिस के नागरिक सेवा पोर्टल
http://Citizen.mppolice.gov.in/
http://mppolice.gov.in
MPeCOP APP
कैसे दर्ज होती है ऑनलाइन शिकायत
नागरिकों के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने शिकायत निवारण और सूचना के लिए अलग से पोर्टल तैयार किया है जिसका एड्रेस https://citizen.mppolice.gov.in/ है। नागरिक सेवाओं के लिए पहले आपको लॉग इन करना होगा जहाँ आपका नाम, मोबाइल और एक पहचान पत्र भी देना होगा। इसके बाद शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत मिलने के उपरांत संबंधित थाना पुलिस इसकी जांच करता है और उसके बाद प्रकरण दर्ज किया जाता है। प्रकरण यदि सत्य पाया जाता है तो पुलिस उसे इग्नोर नहीं करती है क्योंकि इस सिस्टम की सतत निगरानी की जाती है। उपयोगकर्ता इस सेवा में पुलिस से संबंधित, शारीरिक घटना से संबंधित, महिलाओं/बच्चो पर घटित अपराध से संबंधित, संपत्ति से संबंधित घटना, सायबर अपराध से संबंधित एवं यातायात से संबंधित घटनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकता है।
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