परिवहन विभाग ने बसों एवं ऑटो पर की कार्रवाई, कोर्ट से छूटेंगे जब्त वाहन..........
आरटीओ द्वारा बिना परमिट, फिटनेस चल 34 ऑटो जब्त
देवास। उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित डब्लू पी नं. 8/2013 में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर वैधानिक एवं नियमानुसार कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तारतम्य में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ने प्रदेश के समस्त जिलों के क्षेत्र में चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा की लगातार गहन जांच व नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो रिक्शा पर कार्यवाही करने का अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गये थे।
उक्त आदेश के पालन में जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने दल के साथ गुरूवार को ऑटो रिक्शा की चेकिंग कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान अब तक 34 ऑटो रिक्शा नियम विरुद्ध चलते पाए जाने पर उन्हें जब्त कर ऑटो बीएनपी व औद्योगिक थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।
कोर्ट से छूटेंगे जब्त वाहन
मधुमिलन चौराहे पर गुरुवार दोपहर परिवहन विभाग ने ऑटो एवं बसों पर कार्यवाही करते हुए उनके दस्तावेज चेक किए दस्तावेज पूरे नहीं होने पर वाहनों को जब्त किया गया। उक्त वाहन अब न्यायालय से छूटेंगे। परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत परमिट व अन्य दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। दस्तावेज पूरे ना होने पर ऑटो रिक्शा जब्त किए जा रहे हैं अभी तक हमने 34 ऑटो पर कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा जारी उक्त आदेश के पालन में चेकिंग कार्यवाही अग्रिम आदेश तक निरंतर जारी रहेगी।
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